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Reg./Allotment Procedure

पंजीकरण प्रक्रिया

पंजीकरण पुस्तिका

नई आवासीय योजनाओं के लिए निर्धारित पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय मूल्य आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/563 दिनांक 17-07-2014 द्वारा 300.00 रू. निर्धारित है।

पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस

आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/765 दिनांक 8-08-2013 द्वारा प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित हैः-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

अल्प आय वर्ग

मध्यम आय वर्ग (अ)

मध्यम आय वर्ग (ब)

उच्च आय वर्ग

रू. 500.00

रू. 700.00

रू. 1000.00

रू. 1500.00

रू. 2000.00

प्रोसेसिंग फीस पुनर्भुगतान/समायोजन योग्य नहीं है।

आय वर्ग एवं पंजीकरण राशि

आवास लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक, आवासन मण्डल में पंजीकरण करा सकता है। विभिन्न आय वर्ग के आवासों के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में पंजीकरण हेतु आवेदकों की वार्षिक आय सीमा आदेश क्रमांक मुसप्र/का.आ./2019/323 दिनांक 09-07-2019 एवं पंजीकरण राशि आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29-06-2009- से निम्नानुसार निर्धारित है:-

वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि (सामान्य)

क्र.सं.

आवेदक का आय वर्ग

वार्षिक आय (रू)

पंजीकरण राशि (रू)

1.

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

3,00,000/-

7,000

2.

अल्प आय वर्ग

3,00,001 से 6,00,000 तक

15,000

3.

मध्यम आय वर्ग ‘‘अ‘‘

6,00,001 से 12,00,000 तक

50,000

4.

मध्यम आय वर्ग ‘‘ब‘‘

12,00,001 से 18,00,000 तक

80,000

5.

उच्च आय वर्ग

18,00,001 एवं अधिक

1,20,000

अल्प आय वर्ग से उच्च आय वर्ग तक के अवैतनिक श्रेणी के शहरी क्षेत्र के आवेदकों द्वारा आवेदन फार्म के साथ दिये जाने वाले आय के शपथ पत्र के स्थान पर आयकर विवरणिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों से आय हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर उनके स्वामित्व की उपलब्ध भूमि से प्राप्त होने वाली आय को आधार माना गया है।

पंजीकृत आवेदकों को आय वर्ग परिवर्तन की सुविधा

आदेश क्रमांकः मुसप्र/बो.मी.-238/आय वर्ग परिवर्तन/2019/83 दिनांक 18-09-2019 के द्वारा पंजीकृत आवेदकों को अपनी वर्तमान आय अनुसार आयवर्ग में परिवर्तन करने की सुविधा दी गई है। इस हेतु सभी उप आवासन आयुक्तों को अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु वार्षिक आय का निर्धारण

आवासन मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2018/713 दिनांक 10-09-2018 के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भविष्य में प्रारम्भ की जाने वाली आवासीय योजना के पंजीकरण हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को आयवर्गानुसार दो श्रेणी में यथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग-प्रथम (वार्षिक आय सीमा रू 1,50,000 तक) तथा  आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग-द्वितीय (वार्षिक आय सीमा रू 1,50,001 से 3,00,000 तक) में विभक्त किया गया है।  

स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों हेतु पंजीकरण राशि

आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29-06-2009 द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पंजीकरण राशि आवास की लागत की 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान है तथा आदेश क्रमांक प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/3068 दिनांक 02-04-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु निर्धारित पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त आदेश क्रमांक मुसप्र/794 दिनांक 17-05-07 द्वारा वर्तमान सैनिकों के समान ही भूतपूर्व सैनिकों/ विरांगनाओं को निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा कराने की सुविधा है।

बहुमंजिले आवासों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मूल आय वर्ग परिवर्तन के प्रावधान

बड़े शहरों में भूमि की सीमित उपलब्धता के मध्यनजर बहुमंजिले आवासों के निर्माण किये जाने से आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29-06-2009 के द्वारा निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किये गयेः-

  • बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे

अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेंगे।

  • पात्रता आयवर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होंगे।
  • आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के आवासों हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) व उच्च आयवर्ग के पात्र आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा पात्रता आयवर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
  • पंजीकरण राशि आवास के आयवर्ग अनुसार ली जायेगी।

पंजीकरण राशि पर निम्न दर से ब्याज देय है:-

लागत सिद्धान्त-2010 के अनुसार पंजीकरण राशि एवं पूर्व ग्रहण राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक अथवा आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को लागू ब्याज देय होगा। स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को ब्याज देय नहीं होगा।

पंजीकरण राशि की वापसी        

         पंजीकरण की तिथि के डेढ़ वर्ष के बाद किन्तु पूर्वग्रहण राशि माँगपत्र जारी करने से पूर्व रिफण्ड की माँग करने पर पंजीकरण राशि निर्धारित ब्याज सहित वापिस ली जा सकेगी। आरक्षण पत्र जारी होने के बाद आरक्षण राशि जमा नहीं करवाने अथवा आवास आवंटन के बाद राशि जमा नहीं करवाने अथवा आवास नहीं लेने के कारण पंजीकरण निरस्त किये जाने की अवस्था में पंजीकरण राशि में 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के भुगतान कर दी जाती है।

         दिनांक 01-09-2020 से प्रारम्भ की गयी योजनाओं एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं में सफल आवेदकों द्वारा कब्जा राशि जमा कराने से पूर्व यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है तो आदेश क्रमांक वसूली/2020-21/469 दिनांक 29-09-2020 एवं रेरा से रजिस्ट्रर्ड पंजीकरण योजनाओं में आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/807 दिनांक 27-12-2022 के तहत निम्नानुसार कटौती की जायेगी:-

क्र.स.

प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें

श्रेणी(आय वर्ग)

कटौती की जाने वाली राशि

1

दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें

EWS/LIG

अनुमानित लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत तक   (मय जीएसटी)

2

दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें

MIG-A

MIG-B

HIG

अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)

पंजीकरण का हस्तांतरण

पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण, मूल आवंटी  की मृत्यु के उपरान्त वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण, किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान मे पंजीकरण हस्तांतरण एवं मण्डल से पंजीयन (रजिस्ट्री) के उपरान्त अन्य क्रेता द्वारा मण्डल के रिकार्ड में अपना नाम परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रशासनिक शुल्क आवासन मण्डल के आदश क्रमांक-मुसप्र/2013/1642 दिनांक 20-01-2014 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित/संशोधित किया गया है:-

  • मूल आवंटी के नाम के साथ निकट सम्बन्धी के नाम जोड़ने के सभी आय वर्ग के प्रकरणों में रू. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
  • मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित करने पर सभी आय वर्गो के प्रकरणों में रू. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
  • किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति के पंजीकरण/आवंटन को निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा:-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

अल्प आय वर्ग

मध्यम आय वर्ग (अ)

मध्यम आय वर्ग (ब)

उच्च आय वर्ग

500/- रू.

500/- रू.

1000/- रू.

2500/- रू.

5000/- रू.

प्रथम पंजीयन के उपरान्त अनुवर्ती पंजीयन करवाकर बोर्ड के रिकार्ड में नाम परिवर्तन कराने पर पशतवर्ती पंजीयन के आधार पर प्रशासनिक शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगाः-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

अल्प आय वर्ग

मध्यम आय वर्ग (अ)

मध्यम आय वर्ग (ब)

उच्च आय वर्ग

5,000/- रू.

5,000/- रू.

10,000/- रू.

15,000/- रू.

20,000/- रू.

विधिक प्रभार-मण्डल की आवासीय योजनाओं के विभिन्न आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न कोर्ट केसेज में मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के मद्देनजर प्रत्येक आवास, भूखण्ड, प्लिन्थ, वाणिज्यिक भूखण्ड, संस्थानिक भूखण्ड के आवंटन पत्रों में निम्नानुसार विधिक शुल्क वसूलनीय होगा:-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

अल्प आय वर्ग

मध्यम आय वर्ग (अ)

मध्यम आय वर्ग (ब)

उच्च आय वर्ग

200/- रू.

300/- रू.

500/- रू.

1,000/- रू.

2,000/- रू.

         
         

संस्थानिक आवंटन

वाणिज्यिक निर्मित दुकान

वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्गमीटर तक

वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्ग मी. से अधिक

10,000/- रू.

1,000/- रू.

1,000/- रू.

5,000/- रू.

               

मृत्यु उपरान्त पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण:- पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु आदेश क्रमांक मुसप्र./92/2312 दिनांक 1-12-1992 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान निहित है:-

ऐसे पंजीकृत आवेदक/आंवटी जिन्होंने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु किसी व्यक्ति को मनोनीत किया हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में मनोनयन के आधार पर आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात् उसके पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।

जिन प्रकरणों में आवेदक/आवंटी द्वारा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु किसी का मनोनयन नहीं किया गया है, उनमें आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात् पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण केवल आवेदक के पति/पत्नि या पति-पत्नि के माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधु-दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।

ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने के लिये किसी का मनोनयन किया हुआ है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त मनोनीत उत्तराधिकारियों  सहित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण किसी अन्य उत्तराधिकारी के नाम चाहा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मनोनीत उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का त्याग कर नियमानुसार वांछित प्रपत्र में उस उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भी किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण का हस्तान्तरण केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पति-पत्नि, पति/पत्नि के माता पिता, भाई बहिन, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधु-दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।

पंजीकरण/आवंटन/हस्तान्तरण हेतु उप आवासन आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे। यदि किन्हीं मामलों में वैधानिक कठिनाई एवं विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसे मामले विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

निःशक्तजन (दिव्यांग) श्रेणी के आवेदकों को बहुमंजिलीय योजनाओं में आवास आवंटन प्रक्रिया में संशोधन:-

बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में निर्मित फ्लैट्स में निःशक्तजन आवेदकों को भूतल पर ही आवास आवंटन किये जाने का प्रावधान आदेश क्रमांक प. विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/ 2010/644 दिनांक 07-06-2010 द्वारा जारी किया गया। स्टिल्ट पर  पार्किंग व्यवस्था होने की स्थिति में पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक प./विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/2014/1143 दिनांक 25-11-2014 से पृथक् से निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रथमतः लॉटरी आयोजित की जाकर प्रथम तल पर फ्लैट्स को आवंटन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त शेष बचे फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शेष आवेदकों को फ्लैट्स को आवंटन किया जायेगा।

सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान

इन योजनाओं में आदेश क्रमांक 243 दिनांक 23-5-2011 के अनुसार आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त, पूर्वग्रहण राशि-पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख के 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो, जमा करानी पड़ती है। आदेश क्रमांक मु.स.प्र/2022/807 दिनांक 27-12-2022 के अनुसार पूर्वग्रहण राशि के प्रावधान निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.

आय वर्ग

पूर्वग्रहण राशि किश्त

प्रथम

द्वितीय

तृतीय

योग

1.

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

5,000

5,000

5,000

15,000

2.

अल्प आय वर्ग

10,000

10,000

10,000

30,000

3.

मध्यम आय वर्ग ‘‘अ‘‘

40,000

30,000

30,000

1,00,000

4.

मध्यम आय वर्ग ‘‘ब‘‘

70,000

70,000

60,000

2,00,000

5.

उच्च आय वर्ग

1,00,000

1,00,000

1,00,000

3,00,000

राज. आवासन मंडल की रेरा के अन्तर्गत पंजीकृत योजनाओं/ नई पजीकरण योजनाओं में किराया क्रय पद्धति व नगद भुगतान पद्धति (स्ववित्त पोषित योजना] विशिष्ठ पंजीकरण योजना एवं सामान्य पंजीकरण योजना) में रेरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मंडल में प्रचलित सम्पत्ति निस्तारण एवं वित्तिय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने एवं जाने एवं रेरा प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पंजीकरण निरस्त/ वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत हो) जब्त की जा सकती है का प्रावधान मंडल में लागू करने हेतु प्रस्ताव मंडल की 248वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22-11-2022 में बिन्दु संख्या 248-33 रखा गया। निर्णयानुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग हेतु पंजीकरण/ पूर्वग्रहण राशि तालिका-अ के अनुसार एवं मध्यम आय वर्ग-अ व ब तथा उच्च आय वर्ग के लिए पंजीकरण हेतु तालिका-ब के अनुसार पंजीकरण/ पूर्वग्रहण राशि लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका- अ

क्र.सं.

आय वर्ग

पंजीकरण राशि

पूर्वग्रहण राशि की किशत

1.

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

7,000

5,000

5,000

5,000

22,000

2.

अल्प आय वर्ग

15,000

10,000

10,000

10,000

45,000

तालिका- ब

क्र.सं.

आय वर्ग

पंजीकरण राशि

पूर्वग्रहण राशि की किशतें = अनुमानिक लागत का 10 प्रतिशत - पंजीकरण राशि, शेष राशि का प्रतिशत

प्रथम

द्वितीय

तृतीय

1.

मध्यम आय वर्ग ‘‘अ‘‘

50,000

35%

30%

30%

2.

मध्यम आय वर्ग ‘‘ब‘‘

80,000

35%

30%

30%

3.

उच्च आय वर्ग

1,20,000

35%

30%

30%

स्ववित्त पोषित योजना के आवासों हेतु आरक्षण राशि जमा कराने के प्रावधानः-

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "अ", मध्यम आय वर्ग "ब" एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी  आवासों के निर्माण हेतु जो आवेदक अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर मण्डल से शीघ्र आवास प्राप्त करना चाहते है, ऐसे आवेदकों के लिये भूमि की उपलब्धता के अनुसार आवासीय योजनाऐं बनाई जाकर पंजीकरण किये जाते है। इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों की लागत आदेश मुसप्र/2009/481 दिनांक 29-06-2009 में निहित प्रावधान अनुसार आवेदकों से 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय एवं शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के निर्माण का कार्यादेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए  निम्नानुसार मांगी जाती है:-

क्र. सं.

आवासों का प्रकार

पंजीकरण राशि

आरक्षण पत्र के पश्चात् प्राप्त की जानी वाली राशि

1.

 

स्वतंत्र आवास

 

10.00 %

किस्त

समयावधि

राशि

प्रथम

1 माह

22.5 %

द्वितीय

4 माह

22.5 %

तृतीय

7 माह

22.5 %

चतुर्थ

10 माह

22.5 %

 

2.

 

बहुमंजिले आवास

 

10.00 %

प्रथम

1 माह

15.00 %

द्वितीय

4 माह

15.00 %

तृतीय

7 माह

15.00 %

चतुर्थ

10 माह

15.00 %

पंचम्

13 माह

10.00 %

षष्ठ्म

16 माह

10.00 %

सप्तम्

19 माह

10.00 %

इस योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी होते ही किश्तों का मांग पत्र (आरक्षण पत्र) जारी किया जायेगा। स्वतंत्र आवास के लिए निर्माण अवधि (प्रोजेक्ट पीरियड) 18 माह तथा फ्लैट हेतु निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर उपरोक्तानुसार निर्माण अवधि के पश्चात् आवेदक की जमा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवंटन पत्र जारी करने तक ब्याज देय होगा।

निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदक द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने/पंजीकरण वापस लेने के फलस्वरूप पंजीकरण निरस्त होने की स्थिति में निर्माण कार्य की प्रगति रोकना संभव नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण निरस्तीकरण के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित हैं:-

  1. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प देने के पश्चात् पंजीकरण निरस्तीकरण स्थिति में आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।
  2. पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक की जमा राशि में से निम्नानुसार राशि की कटौती की जायेगी:-
  • वरीयता निर्धारण से पूर्व कोई कटौती नहीं की जायेगी लेकिन जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
  • वरीयता निर्धारण के पश्चात् पंजीकरण राशि में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। पंजीकरण के 18 माह तक अगर मण्डल आवासों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटायी जायेगी।
  • आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
  • आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् किश्त जमा कराने की तिथि के बाद समस्त देय राशि की 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
  • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व/कार्यरत सैनिक एवं उनकी वीरांगनाओं द्वारा जमा कराई गई राशि को ही पंजीकरण राशि माना जायेगा एवं तद्नुसार प्रभावी नियमों के अन्तर्गत कटौती कर शेष राशि रिफण्ड की जावे। उक्त प्रावधान आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/717 दिनांक 27-10-2021 द्वारा किये गये हैं।

उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती पंजीकरण राशि तक सीमित होगी।

आवासन मण्डल में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत नवीन योजनाओं में पंजीकरण आन लाईन प्रारम्भ किया गया है। स्ववित्त पोषित योजना जिसमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि 5.00 लाख रू. से अधिक है, उस स्थिति में 5,00 लाख रू. तक की राशि आनलाईन जमा करवाने एवं शेष राशि आरक्षण पत्रानुसार प्रथम किशत मे जोड़कर जमा कराने का प्रावधान आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1681 दिनांक 30-03-2015 से किया गया।

आवास आवंटन प्रणाली

वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा वरीयता एंव आवास आवंटन की लॉटरी निकाली जा रही है। आवासों की लॉटरी के लिये राजकॉम्प (RISL) द्वारा RHBMS परियोजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर (RSDC) पर संधारित किया जा रहा है। लॉटरी आवंटन की सूचना विभागीय वैबसाईट urban.rajasthan.gov.in/rhb पर लॉटरी निकलने के तत्काल बाद पीडीएफ (PDF) फार्मेट में अपलोड कर दी जाती है। आवासों का आवंटन ‘‘डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेग्यूलेशन्स-1970’’, ‘‘पंजीकरण और आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981’’ एवं इस सम्बन्ध में जारी संशोधन एवं परिपत्रों के तहत किया जाता है। पंजीकृत आवेदकों की वरीयता का निर्धारण पंजीकरण वर्ष, आय वर्ग, भुगतान पद्धति के विकल्प तथा आरक्षित वर्ग अनुसार किया जाता है। आवासों का निर्माण शुरू होने पर वरीयतानुसार आवेदकों को आवास हेतु पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी कर पूर्व ग्रहण राशि एवं स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर आरक्षण राशि की मांग की जाती है।

वर्गवार आवास आरक्षण का प्रावधान

विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित आवासों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान आदेश क्रमांक अ.मु.अ.(पीएण्डएम)/रा.आ.मं./ 2012/303 दिनांक 04.10.2012 द्वारा निम्नानुसार प्रभावी किया गया है:-

क्र. सं.

वर्ग

आवेदक की श्रेणी

आरक्षित कोटा

1.

जी-1

वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केद्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी)

वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)

 

18.00 %

10.00 %

2.

जी-2

सामान्य श्रेणी

प्रोफेशनल श्रेणी

केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स  

29.00 %

 

 

05 %

3.

जी-3

आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)

01 %

4

जी-4

अनुसूचित जाति

16 %

5.

जी-5

अनुसूचित जन जाति

12 %

6.

जी-6

वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक / सांसद / अधिस्वीकृत पत्रकार

1.5 %

7.

जी-7

स्वतंत्रता सैनानी

0.5 %

8.

जी-8

भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं

03 %

9.

जी-9

विकलांग (अंधता / शारीरिक / मूक बधिर)

01 %

01 %

01 %

10.

जी-10

वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी

01 %

   

योग

100.00 %

पंजीकरण में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने बाबत

किसी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकरण में उसकी इच्छानुसार आवेदक के पुत्र,पुत्री,पुत्रवधु,दामाद,माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी ही सम्मिलित किये जा सकेंगे। ये नाम आवास की रजिस्ट्री होने तक कभी भी जोड़े जा सकते हैं। इससे आवेदक को आवास हेतु वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेंगे तथा आवेदक को आवास प्राप्त करने के लिए धन की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

भुगतान पद्धति में परिवर्तन के सम्बन्ध में

मण्डल में नियमानुसार किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तित कराने की सुविधा है, किन्तु विपरीत पद्धति में परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबंधित है।

किश्तों पर देय ब्याज दर

               आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1030/561 दिनांक 09.03.2006 एवं यथा संशोधित आदेश क्रमांक 586 दिनंक 11.03.2010 से आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही एवं किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से सितम्बर 2019 तक वसूली जाने वाली ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित है:-

क्र. सं.

आय वर्ग

ब्याज दर प्रतिशत

मासिक किश्‍तो की अवधि

1.

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

9.00 %

240  माह

2.

अल्प आय वर्ग

12.00 %

240 माह

3.

मध्यम आय वर्ग (अ)

12.75 %

156 माह

4.

मध्यम आय वर्ग (ब)

13.25 %

156 माह

5.

उच्च आय वर्ग

13.75 %

156 माह

आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1030/561 दिनांक 09.03.2006 के अनुसार विभिन्न आयवर्गो के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज की दर आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा दिनांक 01.10.2015 के बाद प्रारम्भ होने वाली नवीन पंजीकरण योजनाओं के लिए निम्नानुसार संशोधित की गई:-

क्र. सं.

आय वर्ग

पूर्व में प्रभावित ब्याज दर

संशोधित ब्याज दर

1.

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

9.00 %

8.00 %

2.

अल्प आय वर्ग

12.00 %

9.00 %

3.

मध्यम आय वर्ग (अ)

12.75 %

10.00 %

4.

मध्यम आय वर्ग (ब)

13.25 %

11.00 %

5.

उच्च आय वर्ग

13.75 %

12.00 %

आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1019/1187 दिनांक 10.10.2019 द्वारा अधिशेष आवासों की निर्माण लागत पर तथा किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के आवंटियों से अक्टूबर 2019 से वसूलनीय ब्याज दर में निम्नानुसार संशोधन किया गया:-

क्र. सं.

आय वर्ग

ब्याज दर

1.

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग

6.50 %

2.

अल्प आय वर्ग

7.00 %

3.

मध्यम आय वर्ग (अ)

8.00 %

4.

मध्यम आय वर्ग (ब)

9.00 %

5.

उच्च आय वर्ग

9.50 %

6.

व्‍यावसायिक

10.00 %

7.

संस्‍थानिक

10.00 %